सूचना का अधिकार


संक्षिप्त विवरण:


प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अधिनियम, एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के संबंध में।


लक्ष्य:


सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य है:-

  • नागरिकों को सशक्त बनाना,
  • पारदर्शिता को बढ़ावा देना,
  • सरकार के कामकाज में जवाबदेही को बढ़ावा देना,
  • भ्रष्टाचार मुक्त, और
  • हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने वाला बनाना। कहने की जरूरत नहीं है कि एक जागरूक नागरिक शासन के लेख पत्र पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होगा। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों से अवगत कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भा.प्रौ.सं. मंडी, केंद्र सरकार का एक स्वायत्त निकाय होने के नाते, इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ।


वर्ष 2020-21 के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के तहत सूचना के स्वत: प्रकटीकरण पर पारदर्शिता लेखापरीक्षा रिपोर्ट

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के तहत सूचना का खुलासा:


धारा 4 के तहत आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। जबकि धारा 4(1) (ए) रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एक सामान्य दिशानिर्देश प्रदान करती है, ताकि जानकारी को आसानी से संग्रहीत और बनाए रखा जा सके, धारा 4 के उप-अनुभाग बी, सी और डी संगठनात्मक प्रयोजन एवं कार्यों से संबंधित हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (बी), (सी) और (डी) और अन्य संबंधित जानकारी को छह श्रेणियों के तहत समूहीकृत किया जा सकता है; अर्थात्:-

  1. संगठन एवं कार्य
  2. बजट और कार्यक्रम
  3. प्रचार और सार्वजनिक इंटरफ़ेस
  4. ई. शासन
  5. जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और
  6. जानकारी स्वयं की पहल पर प्रकट की गई।

1. संगठन का नाम और पता


भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी
कमांद, मंडी-175075, हिमाचल प्रदेश


2. संगठन के प्रमुख


प्रोफ़ेसर लक्ष्मीधर बेहेरा


निदेशक
भा.प्रौ.सं. मंडी कमांद कैंपस, वीपीओ कमांद, मंडी-175075, हिमाचल प्रदेश


3. संस्थान का प्रमुख उद्देश्य


संस्थान के अधिनियम एवं परिनियमों के अनुसार


4. संस्थान के कार्य एवं कर्त्तव्य


संस्थान के अधिनियम एवं परिनियमों के अनुसार


5. कार्य-समय:


सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक,
लंच ब्रेक- दोपहर 1:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक।


6. आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के तहत सूचना का स्वत:/सक्रिय अनिवार्य प्रकटीकरण


देखने के लिए यहां क्लिक करें


7. आरटीआई आवेदन प्रपत्र


भारत का एक नागरिक आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से निर्धारित जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऑफ़लाइन मोड में, आवेदक नीचे दिए गए लिंक में दिए गए आरटीआई आवेदन को डाउनलोड कर सकता है, सभी क्षेत्रों में आवेदन भर सकता है, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन भुगतान कर सकता है, भुगतान प्रमाण संलग्न कर सकता है और उपरोक्त पते पर सीपीआईओ को डाक के माध्यम से आवेदन भेज सकता है। ऑनलाइन मोड में, आवेदक सरकार के आरटीआई पोर्टल पर जा सकता है और संबंधित पोर्टल के माध्यम से जानकारी मांग सकता है।

आरटीआई आवेदन प्रपत्र


8. जन प्राधिकारी:


प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण:

डॉ. कुमार सम्भव पाण्डेय


कुलसचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, कमांद-175075 (हिमाचल प्रदेश)


मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण:

डॉ. सुब्रत घोष


प्रोफ़ेसर, मूलभूत विज्ञान शैक्षणिक अनुभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, कमांद-175075 (हिमाचल प्रदेश)


केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण:

श्री परमिन्दर जीत


उप कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, कमांद-175075
(हिमाचल प्रदेश)