दस्तावेज़ | डाउनलोड करें |
---|---|
प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 प्रौद्योगिकी के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए एक अधिनियम। |
|
प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 10 जुलाई 2012 को संसद के अधिनियम द्वारा भा.प्रौ.सं. मंडी को विधिक मंजूरी मिल गई |
|
भा.प्रौ.सं. मंडी के अधिनियम English वर्शन |
|
भा.प्रौ.सं. मंडी के अधिनियम हिन्दी वर्शन |
|
गैर-संकाय कर्मचारी संरचना और भर्ती एवं पदोन्नति मानदंड - 2016 | |
प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श (एसआरआईसी) भा.प्रौ.सं. मंडी में प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक परामर्श के लिए नियम और विनियम। |
|
लेखापरीक्षा मैनुअल आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के लिए लेखापरीक्षा मैनुअल। |
|
रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची अप्रचलित अभिलेखों को नष्ट करने और हटाने की प्रक्रिया। |
|
कार्यालय ज्ञापन विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश। |
|
शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपीलीय समिति का पुनर्गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपीलीय समिति का पुनर्गठन। |
|
31.3.2012 तक कर्मचारियों की स्थिति 31 मार्च, 2012 तक संकाय और गैर संकाय (स्थिति में) का विवरण। |
|
भण्डार एवं खरीद नियम संस्थान के रोजमर्रा के कामकाज के लिए आवश्यक विभिन्न दुकानों और सेवाओं की खरीद के लिए भा.प्रौ.सं. मंडी के स्टोर और खरीद नियमों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विधिवत मंजूरी दे दी गई है। |
|
भा.प्रौ.सं. मंडी - आचार संहिता छात्रों के स्वीकार्य और अस्वीकार्य आचरण के बीच की सीमा को परिभाषित करता है। यह कानूनों का एक सेट नहीं है, बल्कि छात्रों द्वारा स्व-उद्घोषणा है। प्रत्येक कोड के लिए तर्कसंगतता भी कोड के साथ दी गई है। |
|
भा.प्रौ.सं. मंडी - सोसायटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी को 20 जून, 2009 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में प्रमाणित और पंजीकृत किया गया है। |
|
आधार शिला कमांद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की आधारशिला- माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और सूचना एवम् प्रसारण मंत्री, श्री आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल और अन्य मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति में मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2009 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी की आधारशिला रखी। |
|
अधिसूचना भा.प्रौ.सं. रूड़की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश के लिए मार्गदर्शक भा.प्रौ.सं. है और अध्यक्ष, बीओजी, भा.प्रौ.सं. रूड़की को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है और निदेशक, भा.प्रौ.सं. रूड़की को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश के निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। |
|
काकोडकर समिति की रिपोर्ट भा.प्रौ.सं. को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की सुविधा के लिए स्वायत्तता उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट। समिति ने समिति को दिए गए संदर्भ की शर्तों के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर गौर किया है, विशेष रूप से भा.प्रौ.सं. के निदेशकों और प्रतिनिधि संकाय के हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श किया है और भा.प्रौ.सं. परिषद में चर्चा का लाभ उठाया है। |
|
अवकाश नियमावली शासक मंडल ने 29 अप्रैल 2011 को अपनी चौथी बैठक में भा.प्रौ.सं. मंडी के निम्नलिखित अवकाश और अवकाश नियम बनाए। - अनुलग्नक 'ई'- में 01-04-2010 तक भा.प्रौ.सं. मंडी के शैक्षणिक/तकनीकी/प्रशासनिक और अन्य कर्मियों के लिए संकल्प संख्या BG/12/2010 (S.N0.6 of Item.No.4.5.2) देखें। कुछ बदलावों को छोड़कर, ये अवकाश नियम भा.प्रौ.सं. रूड़की के समान हैं। उपरोक्त प्रावधान भारत सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी परिवर्तन के अधीन हैं। |
|
संचयी व्यावसायिक विकास भत्ता निदेशक की सिफारिश पर, अध्यक्ष-अभिशासक मण्डल ने संकाय सदस्यों के लिए प्रत्येक 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि के लिए 3.00 लाख रुपए (प्रति वर्ष एक लाख रुपए) संचित व्यावसायिक विकास भत्ते को लागू करने का अनुमोदन किया है। |
|
अतिथि गृह शुल्क का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी ने संस्थान के अतिथि गृह सुविधा के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित शुल्कों को मंजूरी दे दी है। |
|
कार्यालय ज्ञापन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा की केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन। |
|
कार्यालय ज्ञापन व्यय प्रबंधन-आर्थिक उपाय और व्यय का युक्तिकरण। |
|
कार्यालय ज्ञापन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से प्राप्त विभिन्न पत्र-संबंधी। |