अंडर ग्रेजुएट शाखाओं में परिवर्तन के लिए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
शाखा परिवर्तन पर विचार करने के लिए, छात्र को अपने कार्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर के अंत से पहले एक आवेदन जमा करना होगा। आवेदक को वरीयता क्रम में उस शाखा या शाखाओं के विकल्प निर्दिष्ट करने होंगे जिनमें वह परिवर्तन चाहता है।
शाखा परिवर्तन आवेदनों पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों (एचएसएस वैकल्पिक को छोड़कर) के सीजीपीए द्वारा स्थापित योग्यता के क्रम में और केवल आवेदक की पसंद की सीमा तक और आवेदन में व्यक्त प्राथमिकताओं के क्रम में कड़ाई से विचार किया जाएगा। यदि प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में कोई सीट खुलती है, तो इसे सूची में वापस जाकर उच्चतम सीजीपीए वाले आवेदक को पेश किया जाएगा।
किसी छात्र की शाखा में परिवर्तन की अनुमति देते समय, कक्षा की संख्या स्वीकृत संख्या से 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए और मौजूदा संख्या से 20% से अधिक कम नहीं होनी चाहिए। (किसी भी भिन्न को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा)।
छात्र के पास कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और उसे किसी भी गंभीर शैक्षणिक या अनुशासनात्मक कदाचार का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए।
शाखा परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान, यदि छात्रों के समान सीजीपीए स्कोर से कोई टाई उत्पन्न होती है, तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और संयुक्त रूप से उपरोक्त शर्त (3) के अधीन होगा।